मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) का मुख्य उद्देश्य समाज में बालिका जन्म को लेकर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से ना सिर्फ लिंगानुपात में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बालिकाओं की शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और उनके बेहतर भविष्य की नींव भी रखी जा रही है।
कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिला सकें या उनकी शादी के लिए धन जुटा सकें। ऐसे में लाड़ली लक्ष्मी योजना उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से बेटियों की पढ़ाई और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना की राशि का उपयोग बेटियाँ अपनी उच्च शिक्षा या विवाह के लिए कर सकती हैं, जिससे प्रदेश में नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है।






लाड़ली लक्ष्मी योजना MP क्या है
लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, लिंगानुपात में सुधार लाना, और उन्हें शिक्षा एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ
सरकार द्वारा बालिका के नाम पर ₹1,43,000/- का आश्वासन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। पंजीकरण के बाद निवेश: पंजीकरण के समय से लगातार पाँच वर्षों तक, बालिका के नाम पर मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना फंड में प्रति वर्ष ₹6,000/- जमा किए जाते हैं। इस प्रकार कुल ₹30,000/- की राशि जमा की जाती है। योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-, कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर रू. 4000/-, कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/- एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रू. 6000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) के तहत, कक्षा 12वीं के बाद यदि बालिका किसी स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम (न्यूनतम अवधि 2 वर्ष) में प्रवेश लेती है, तो उसे ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में — प्रथम और अंतिम वर्ष में दी जाती है।लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) के तहत, जब बालिका 21 वर्ष की आयु पूरी करती है, कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल होती है, और उसका विवाह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु के बाद होता है, तब उसे ₹1 लाख की अंतिम सहायता राशि प्रदान की जाती है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना की पात्रता
बेटी का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद होना चाहिए | बालिका का नाम स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए। माता-पिता का मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। योजना केवल राज्य के मूल निवासियों के लिए लागू है | माता-पिता इनकम टैक्स दाता नहीं होने चाहिए। माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो। दूसरी बेटी के लिए लाभ तभी मिलेगा जब माता या पिता में से किसी एक ने परिवार नियोजन अपनाया हो। विशेष प्रकरण की स्थिति में : जिस परिवार में अधिकतम 02 संताने है तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है उस बच्ची के जन्म के 05 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 02 बच्चे है तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 03 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। जो बच्चियां जेल में बंद महिलाओं के यहां जन्म लेती हैं, उन्हें भी लाड़ली लक्ष्मी योजना का फायदा दिया जाएगा। बलात्कार पीड़िता महिला से जन्मी बच्ची को भी लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी परिवार ने स्वास्थ्य कारणों से परिवार नियोजन नहीं अपनाया है, तो ऐसे मामलों में 1 साल की बजाय 2 साल तक आवेदन मंजूर करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया है, उन प्रकरणों में 01 वर्ष के स्थान पर 02 तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए है। विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए, विशेष प्रकरण के तहत् स्वीकृति/अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे। अनाथालय/संरक्षणगृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता- पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
बालिका का समग्र ID. परिवार का समग्र ID (Family ID). बालिका और माता/पिता की एक फोटो.परिवार नियोजन प्रमाण पत्र (केवल दूसरी बालिका के लिए आवश्यक) ध्यान देने योग्य बातें: सभी दस्तावेज़ jpg, jpeg, png, gif फॉर्मेट में ही मान्य हैं। अन्य किसी फॉर्मेट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज़ों का साइज 40 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। इससे कम या ज्यादा साइज वाले फाइल्स अपलोड नहीं किए जा सकेंगे।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले Ladli Laxmi Yojana MP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वहां "Apply Now" (आवेदन करें) पर क्लिक करें।
- फिर एक "स्वप्रमाणन पत्र (Self Declaration)" भरें और Proceed (आगे बढ़ें) पर क्लिक करें।
- अब बालिका और उसके परिवार का समग्र ID दर्ज करें।
- फिर बालिका और परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारी भरें।
- सभी जानकारी भरने के बाद Submit (सबमिट) बटन पर क्लिक करें
लाड़ली लक्ष्मी योजना FAQ
प्रश्न १ : लाड़ली लक्ष्मी योजना MP प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?
उत्तर : लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको Ladli Laxmi Yojana MP के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए. ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद, पेज को नीचे स्क्रॉल करें और ‘प्रमाण पत्र’ विकल्प पर क्लिक करें.अगले पेज पर आवेदन क्रमांक और कैप्चा भरें, फिर 'देखें' पर क्लिक करें। इसके बाद लाड़ली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र खुल जाएगा, जिसे आप PDF में डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
प्रश्न २ : Ladli Laxmi Yojana Status चेक कैसे करे ?
उत्तर : अगर आप लाड़ली लक्ष्मी योजना की स्थिति (Status) चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की अधिकृत शिक्षा वेबसाइट shikshaportal.mp.gov.in पर जाएं। वेबसाइट खुलने के बाद, होमपेज के टॉप मेन्यू में मौजूद 'लाड़ली लक्ष्मी ट्रैकिंग' विकल्प पर क्लिक करें। यहां आप आवेदन नंबर दर्ज करके अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति कुछ ही सेकंड में देख सकते हैं।